जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीडीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन परिलाभ नहीं देने के मामले में निगम की ओर से डेढ़ साल तक जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है, इसके साथ ही अदालत ने केस के ओआईसी पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए तीन दिन में जवाब पेश करने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश प्रवीण कुमार सिंह की याचिका पर दिए.
अदालत ने कहा कि 21 अक्टूबर 2019 को हाईकोर्ट ने आरटीडीसी को मामले में जवाब पेश करने के लिए अंतिम मौका देते हुए कहा था कि दो सप्ताह में जवाब पेश नहीं होने पर प्रकरण के ओआईसी पेश हो, इसके बाद डेढ़ साल बीतने के बाद अब तक मामले में जवाब पेश नहीं किया गया है.