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डेढ़ साल से जवाब पेश नहीं किया, हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार का हर्जाना - Rajasthan News

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीडीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन परिलाभ नहीं देने के मामले में निगम की ओर से डेढ़ साल तक जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है, इसके साथ ही अदालत ने केस के ओआईसी पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए तीन दिन में जवाब पेश करने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश प्रवीण कुमार सिंह की याचिका पर दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट, Rajasthan High court
राजस्थान हाईकोर्ट

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Published : Mar 22, 2021, 10:01 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीडीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन परिलाभ नहीं देने के मामले में निगम की ओर से डेढ़ साल तक जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है, इसके साथ ही अदालत ने केस के ओआईसी पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाते हुए तीन दिन में जवाब पेश करने को कहा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश प्रवीण कुमार सिंह की याचिका पर दिए.

अदालत ने कहा कि 21 अक्टूबर 2019 को हाईकोर्ट ने आरटीडीसी को मामले में जवाब पेश करने के लिए अंतिम मौका देते हुए कहा था कि दो सप्ताह में जवाब पेश नहीं होने पर प्रकरण के ओआईसी पेश हो, इसके बाद डेढ़ साल बीतने के बाद अब तक मामले में जवाब पेश नहीं किया गया है.

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वहीं, अब फिर से जवाब पेश करने के लिए तीन दिन का समय मांगा जा रहा है. ऐसे में 50 हजार रुपए के हर्जाने के साथ निगम को जवाब पेश करने के लिए तीन दिन का समय दिया जा रहा है. याचिका में अधिवक्ता संदीप भगवती ने कहा कि याचिकाकर्ता वर्ष 2016 में आरटीडीसी से सेवानिवृत्त हुआ था, लेकिन उसे अब तक पेंशन परिलाभ जारी नहीं किए गए.

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