जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बाड़ेबंदी में बंद विधायकों के वेतन भत्ते रोकने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर दखल से इनकार कर दिया है. अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस संबंध में अपना अभ्यावेदन पेश करें. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश विवेक सिंह जादौन की ओर से दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.
पढ़ें-विधायक खरीद-फरोख्त मामले में SOG ने राजद्रोह से जुड़ी तीनों FIR ली वापस
याचिका में कहा गया कि राजनीतिक गतिविधियों के कारण पायलट गुट के 19 और मुख्यमंत्री गहलोत गुट के 102 विधायक गत 12 जुलाई से होटल में रुके हुए हैं. जानकारी के अनुसार पायलट गुट के विधायक 19 कमरों में हरियाणा की होटल और सीएम गुट के विधायक दिल्ली रोड स्थित रिसोर्ट में 120 कमरों में रुके हुए हैं. इन होटलों में हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद है.
इन विधायकों पर रोजाना लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं. याचिका में कहा गया कि विधायक हर महीने हजारों रुपए के वेतन और भत्ते ले रहे हैं. वहीं विधायक बनते समय इनकी ओर से कर्तव्य निर्वाह की शपथ भी ली जाती है, लेकिन बाड़ेबंदी के चलते इन विधायकों का आमजन से संपर्क टूट चुका है. ऐसे में वे अपना कर्तव्य भी नहीं निभा रहे हैं, इसलिए इनके वेतन और भत्ते रोके जाए.