जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विवाहिताओं के अपहरण से जुड़े मामलों में अदालती आदेश की प्रभावी पालना नहीं करने पर सीकर एसपी को धोद और नीमकाथाना के थाना अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों विवाहित जोड़ों को सुरक्षा मुहैया भी कराने के निर्देश दिए हैं. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अवकाशकालीन खंडपीठ ने यह आदेश छोटूराम और सचिन कुमार की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अलग-अलग सुनवाई करते हुए दिए.
राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर एसपी को दिए दो थानाधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश
विवाहिताओं के अपहरण से जुड़े मामलों में अदालती आदेश की प्रभावी ढंग से पालना नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर एसपी को धोद और नीमकाथाना के थाना अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
सरकारी वकील शेर सिंह ने बताया कि छोटूराम ने 6 जून को धोद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी सरिता देवी के परिजन उसका अपहरण करके ले गए. मामले में हाईकोर्ट ने गत 18 जून को एसपी को आदेश जारी कर विवाहिता को पेश करने को कहा था. मंगलवार को हाईकोर्ट में पेश हुई विवाहिता को थाने के एएसआई ने उसकी बड़ी बहन को सौंप दिया. कोर्ट को इसकी जानकारी मिलने पर एसपी को निर्देश देते हुए थाना अधिकारी पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.
वहीं सचिन कुमार के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि गत 23 अप्रैल को विवाहित दंपत्ति को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे. इसके बावजूद भी आदेश की पालना नहीं की गई. इसके चलते 4 मई को उसका अपहरण कर लिया गया. ऐसे में पुलिस अधीक्षक नीमकाथाना के एसएचओ पर विभागीय कार्रवाई करें.