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लैब टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया में छूटे अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश

लैब टेक्नीशियन भर्ती, 2020 में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश दिए हैं, जिनका डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पुनर्मूल्यांकन का परिणाम भर्ती की आवेदन तिथि के बाद आया है.

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Published : Oct 7, 2020, 7:55 PM IST

Lab Technician Recruitment Case, Rajasthan High Court News
लैब टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन भर्ती, 2020 में उन अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश दिए हैं, जिनका डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पुनर्मूल्यांकन का परिणाम भर्ती की आवेदन तिथि के बाद आया है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश कल्पना सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा पाठ्यक्रम की जनवरी 2020 में परीक्षा दी थी, जिसका परिणाम गत 8 जुलाई को घोषित किया गया. जिसमें याचिकाकर्ता दो विषय में फेल हो गए. इस पर उन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर दिया. वहीं पुनर्मूल्यांकन का परिणाम 31 जुलाई को जारी कर उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया.

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याचिका में कहा गया कि लैब टेक्नीशियन भर्ती में आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई को होने के चलते याचिकाकर्ता भर्ती में आवेदन नहीं कर पाए. याचिका में कहा गया कि उनके परिणाम में बिना त्रुटि किए पहले ही यदि उन्हें उत्तीर्ण कर दिया जाता तो वे भी भर्ती में शामिल हो सकते थे. याचिकाकर्ता तो पहले ही उत्तीर्ण कर चुके थे, लेकिन परीक्षा पत्र जांचने वाली की गलती के कारण उन्हें फेल दर्शाया गया. ऐसे में उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं.

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