जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन भर्ती, 2020 में उन अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश दिए हैं, जिनका डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पुनर्मूल्यांकन का परिणाम भर्ती की आवेदन तिथि के बाद आया है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश कल्पना सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा पाठ्यक्रम की जनवरी 2020 में परीक्षा दी थी, जिसका परिणाम गत 8 जुलाई को घोषित किया गया. जिसमें याचिकाकर्ता दो विषय में फेल हो गए. इस पर उन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर दिया. वहीं पुनर्मूल्यांकन का परिणाम 31 जुलाई को जारी कर उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया गया.