राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

कैदियों की पैरोल अवधि बढ़ाई, हाईकोर्ट में याचिका का निस्तारण - कैदियों की पैरोल अवधि बढ़ाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के चलते जेलों से कैदियों की भीड़ कम करने के मामले में दायर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है. बता दें कि राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब के बाद खंडपीठ ने यह आदेश दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट, jaipur news, rajasthan news, prisoners parole
कोर्ट ने कैदियों की पैरोल अवधि बढ़ाई

By

Published : Apr 16, 2020, 8:22 PM IST

Updated : May 24, 2020, 5:34 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के चलते जेलों से कैदियों की भीड़ कम करने के मामले में दायर जनहित याचिका राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब के बाद निस्तारित कर दी है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दर्पण गोयल की ओर से की गई अपील पर दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पात्र कैदियों को बिना जमानत खुद के मुचलके पर रिहा किया जा रहा है. राज्य सरकार की ओर से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संगीत लोढ़ा की अध्यक्षता वाली कमेटी की गत दिनों हुई बैठक के मिनट्स भी पेश किए गए.

राज्य सरकार की ओर से मिनट्स का हवाला देते हुए कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान जिन कैदियों की पैरोल अवधि पूरी होने वाली है, उनकी अवधि 4 सप्ताह के लिए बढ़ाई जा रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका का निस्तारण कर दिया है.

पढ़ें-COVID-19: रामगंज से बुजुर्ग और बीमार की शिफ्टिंग, इलाके को 13 जोन में बांटकर किया सील

याचिका में कहा गया था कि प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद है. ऐसे में जेलों में कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पात्र कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाए और जिन कैदियों की पैरोल अवधि पूरी होने वाली है, उनकी अवधि को 1 माह के लिए बढ़ाया जाए.

Last Updated : May 24, 2020, 5:34 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details