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पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती 2016 को लेकर दायर याचिकाएं खारिज - High court rejects petitions

पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती 2016 में शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम अंक दिए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया. अदालत ने करीब 7 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

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Published : Sep 3, 2020, 9:14 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2016 में शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम अंक दिए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश करीब 7 दर्जन से अधिक याचिकाओं को पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिकाओं में कहा गया कि उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम अंक दिए गए हैं. ऐसे में वीडियोग्राफी को देखकर उनके अंकों का पूरा निर्धारण किया जाए. वहीं, आरपीएससी और राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि नियमों में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है. ऐसे में याचिकाओं को खारिज किया जाए.

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सभी पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि कुछ मामलों में एकलपीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं को भर्ती के साक्षात्कार में शामिल होने के आदेश दिए थे. आयोग ने अदालती आदेश की पालना में साक्षात्कार लेकर इनका परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा था.

पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

जयपुर में अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 8 ने पत्नी के सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त पति झम्मन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने मृतका के बच्चों को पीड़ित प्रतिकर स्कीम का लाभ देने को कहा है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 26 फरवरी, 2019 को मृतका पूजा और अभियुक्त के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था. इतने में अभियुक्त ने पत्थर से पूजा के सिर पर वार कर दिया. जिसके चलते उसकी मौत हो गई. वहीं, झगड़े की सूचना मिलने पर मृतका का जीजा तेज सिंह मौके पर पहुंचा.

जहां घर से थोड़ी दूरी पर पूजा की लाश पड़ी थी और सिर से खून बह रहा था. इस पर तेज सिंह की ओर से खो नागोरियान थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया गया. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं, बचाव में अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि पूजा की मौत पत्थर पर गिरने से हुई है. ऐसे में उसे हत्या का आरोपी नहीं माना जा सकता. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को हत्या का आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

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