जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली के हिंडौन सिटी में गैर मुमकिन रास्ते पर हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को निर्देश दिए हैं. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस संबंध में अपनी विस्तृत शिकायत कलेक्टर को पेश करें और कलेक्टर उसका परीक्षण कर 3 माह में उचित कार्रवाई करें.
न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश जुगल चतुर्वेदी और अन्य की जनहित याचिका पर दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल बनी हुई है.
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याचिका में अधिवक्ता विनोद कुमार सिंघल ने अदालत को बताया कि हिंडौन सिटी में मंडावर फाटक से वर्धमान नगर के बीच गैर मुमकिन रास्ते पर प्रभावशाली लोगों ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से मिलीभगत कर दोनों तरफ से रास्ते को बंद कर जमीन पर कब्जा कर लिया है. अतिक्रमण हटाने को लेकर कलेक्टर और नगर परिषद में शिकायत दी गई. मामले में नगर परिषद ने जांच कमेटी भी बनाई, लेकिन आगे अब तक कोई कार्रवई नहीं हुई है. ऐसे में मौके से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कलेक्टर को 3 माह में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.