जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती से जुडे़ मामले में सुनवाई 15 मार्च तक टाल दी है. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश चेतना यादव की जनहित याचिका पर दिए.
सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के आलाधिकारी अदालत में पेश हुए. वहीं महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वस्त किया कि भर्ती नियमों को लेकर 15 मार्च तक सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि अदालत ने गत 17 जनवरी को शिक्षा सचिव की उपस्थिति में दो माह में पदों का कैडर बनाने को कहा था, लेकिन अब तक पालना नहीं हुई. जनहित याचिका में कहा गया कि प्रदेश की स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा दी जाती है, लेकिन अब तक एक भी कम्प्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है.