जयपुर.राजस्थान हाइकोर्ट ने बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के दल बदल के मामले में एकलपीठ की ओर से स्पीकर के आदेश पर अंतरिम रोक नहीं लगाने के खिलाफ अपील दायर की गई थी. जिसके बाद अब दायर अपील पर विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी कर 6 अगस्त को जवाब-तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने यह आदेश बसपा और मदन दिलावर की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.
बसपा और मदन दिलावर की ओर से अपील में कहा गया कि एकलपीठ ने स्पीकर के 18 सितंबर 2019 के आदेश पर रोक नहीं लगाई है. वहीं, 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है. ऐसे में खंडपीठ की ओर से स्पीकर के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए. अपील में यह भी कहा गया कि एकलपीठ ने मामले में सिर्फ नोटिस जारी कर बसपा विधायकों को तलब किया है. जबकि बसपा विधायक फिलहाल होटल में बंद हैं. ऐसे में उन पर नोटिस तामिल होना काफी मुश्किल है. इसलिए खंडपीठ मामले में स्पीकर के आदेश पर अंतरिम आदेश पारित करें.