जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के चुनाव कराए बिना कोटा-बूंदी जिला संघ के चुनाव कराने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और सहकारी समिति रजिस्ट्रार सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश दयाल राम गुंजल की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता साजिद अली ने बताया कि राज्य सहकारी निर्वाचन अधिकारी ने बंधा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के चुनाव गत 15 मार्च को तय किए थे, लेकिन चुनाव अधिकारी के बीमार होने के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए. हाईकोर्ट में याचिका पेश होने के बाद में इन चुनाव को 3 अप्रैल को कराना तय किया गया. वहीं, एक बार फिर चुनाव अधिकारी को बीमार बताकर चुनाव टाल दिए गए.