राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

MBC को 5 फीसदी आरक्षण नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - पुस्तकालयाध्यक्ष तृतीय श्रेणी भर्ती

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को पुस्तकालयाध्यक्ष तृतीय श्रेणी भर्ती को लेकर सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 5 फीसदी आरक्षण नहीं देने पर कर्मचारी चयन बोर्ड सहित अन्य से जवाब मांगा है.

Rajasthan High Court news, Librarian Third Class Recruitment, Backward class, Staff Selection Board, राजस्थान हाईकोर्ट न्यूज, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, पुस्तकालयाध्यक्ष तृतीय श्रेणी भर्ती, अति पिछड़ा वर्ग
आरक्षण नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

By

Published : Nov 2, 2020, 7:59 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने पुस्तकालयाध्यक्ष तृतीय श्रेणी भर्ती (Librarian Third Class Recruitment) में अति पिछड़ा वर्ग (Backward class) (एमबीसी) को 5 फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं देने पर कार्मिक सचिव, शिक्षा सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही न्यायाधीश एसके शर्मा ने यह आदेश राजेन्द्र प्रसाद गुर्जर की याचिका पर दिए.

यह भी पढ़ें:सुपर स्पेशलिटी कोर्स में सेवारत चिकित्सकों को आरक्षण क्यों नहीं: HC

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड (Staff Selection Board) ने नवंबर 2019 को पुस्तकालयाध्यक्ष के 478 पदों पर भर्ती निकाली थी. इसमें से दस सीट एमबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रखी गई थी.

यह भी पढ़ें:राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार से नियमित होगी सुनवाई, ई-पास के जरिए होगा वकीलों और पक्षकारों का प्रवेश

याचिका में कहा गया कि एमबीसी को पांच फीसदी आरक्षण के हिसाब से बोर्ड को 23 सीटें एमबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रखनी चाहिए थी. इसके बावजूद बोर्ड ने 13 सीटें कम दर्शाते हुए भर्ती विज्ञापन जारी किया, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details