राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

हाईकोर्ट सुनवाई : वाहन चालक भर्ती में अनियमिता को लेकर मांगा जवाब - Driver Recruitment -2020 Case High Court

राजस्थान हाईकोर्ट अदालतों में वाहन चालक भर्ती-2020 में भूतपूर्व सैनिकों की कट ऑफ जारी नहीं करने, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ सामन्य वर्ग से अधिक रखने के साथ ही हल्के वाहन का लाईसेंस नहीं मानने के मामले में रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

High court news,  Jaipur High Court Bench,  Driver Recruitment -2020 Case High Court
वाहन चालक भर्ती में अनियमिता को लेकर मांगा जवाब

By

Published : Mar 30, 2021, 10:05 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट अदालतों में वाहन चालक भर्ती-2020 में भूतपूर्व सैनिकों की कट ऑफ जारी नहीं करने, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ सामन्य वर्ग से अधिक रखने के साथ ही हल्के वाहन का लाईसेंस नहीं मानने के मामले में रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश पंकज भंडारी की खंडपीठ ने यह आदेश जितेन्द्र और अन्य की याचिका पर दिए.

वाहन चालक भर्ती में अनियमिता को लेकर मांगा जवाब

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत 22 जुलाई को चालक के 72 पदों के लिए भर्ती निकाली. इनमें भूतपूर्व सैनिकों के पद भी शामिल थे, लेकिन परिणाम जारी करते समय भूतपूर्व सैनिकों की अलग से कट ऑफ जारी नहीं की गई.

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाई रोक, महापौर बोलीं- सत्य पराजित नहीं हो सकता

वहीं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ भी सामान्य से अधिक रखी गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details