जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt) ने पुलिस विभाग में कार्यरत कांस्टेबल के दूसरी सेवा में जाने के चलते विभाग की ओर से करीब डेढ़ लाख रुपए की वसूली करने पर गृह सचिव, डीजीपी और भरतपुर पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश हेमराज गुर्जर और अन्य की याचिका पर दिए हैं.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का साल 2018 में कांस्टेबल पद पर चयन हुआ था. वहीं, बाद में याचिकाकर्ताओं का अध्यापक और एलडीसी पद पर चयन हो गया. विभाग की ओर से वेतन और प्रशिक्षण व्यय का हवाला देते हुए दूसरे पद पर ज्वाइनिंग के लिए रिलीव करने के बदले याचिकाकर्ताओं से डेढ़ लाख रुपए की वसूली की गई.