जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, डीएलबी निदेशक और नगर निगम आयुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि जब मंगलवार और हिंदू त्यौहारों पर मीट शॉप बंद रखने का प्रावधान है तो रमजान के महीने में शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं रखी जाती. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश अब्दुल हमीद कुरैशी की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता कलीम अहमद खान ने बताया कि नगर निगम की ओर से शहर में मीट शॉप का लाईसेंस देते समय यह शर्त लगाई जाती है कि वह मांस की दुकान हर मंगलवार सहित अन्य हिंदू त्यौहारों पर नहीं खोली जाएगी. हाल ही में राज्य सरकार ने महावीर जयंती पर भी दुकानें बंद रखने के दिशा-निर्देश दिए थे.