जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में संविदा पर तैनात सुरक्षा गार्ड को न्यूनतम वेतन नहीं देने पर प्रमुख ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य सचिव और करौली जिला परिषद के सीईओ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश अशोक गोड की एकलपीठ ने यह आदेश रविंद्र चंद्र की ओर से दायर याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2014 में सपोटरा पंचायत समिति में संविदा पर सुरक्षा गार्ड तैनात हुआ था. तब से उसे न्यूनतम वेतन 5538 के स्थान पर 3822 रुपए ही दिए जा रहे हैं. जबकि श्रम और पंचायत राज विभाग ने विभिन्न पदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने के निर्देश दे रखे हैं. याचिका में यह भी कहा गया कि उसकी तरह तैनात दूसरे कुछ सुरक्षाकर्मियों को बढ़ा हुआ मानदेय दिया जा रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं.
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