जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई 14 साल की पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी है. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोटा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को गर्भपात के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम गठित करने को कहा है. वहीं अदालत ने गर्भपात के बाद भ्रूण को डीएनए जांच के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं.
सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में बारां सीएमएचओ की ओर से पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कहा गया कि पीड़िता के 23 सप्ताह का गर्भ है. जिसे देखने के बाद अदालत ने पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दे दी है.