जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2018 में एक पद रिक्त रखने के आदेश देते हुए अधीनस्थ भर्ती बोर्ड और आईटी विभाग से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रविन्द्र सिंह शेखावत की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने खेल कोटे के तहत भर्ती में आवेदन किया था.
हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती में एक पद रिक्त रखने के दिए आदेश - highcourt news in hindi
राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2018 में एक पद रिक्त रखने के आदेश देते हुए अधीनस्थ भर्ती बोर्ड और आईटी विभाग से जवाब तलब किया है.
हाईकोर्ट का आदेश rajasthan highcourt news
पढ़ें- जैसलमेर: पंचायत सहायकों का अनशन पांचवे दिन भी जारी रहा
विभाग की ओर से जारी अंतिम कट ऑफ से अधिक अंक भी याचिकाकर्ता ने हासिल किए थे. इसके बावजूद विभाग ने याचिकाकर्ता के खेल प्रमाण पत्रों को विज्ञापन की शर्तो के अनुसार नहीं बताते हुए चयन से वंचित कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए एक पद रिक्त रखने के आदेश दिए हैं.