जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत लेने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है. न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ मामले में 17 अप्रैल को सुनवाई करेगी.
जमानत याचिका पर बुधवार को करीब डेढ़ घंटा बहस होने के बाद भोजनावकाश हो गया. इस पर अदालत ने लंच ब्रेक के बाद बहस सुनना तय किया. भोजनावकाश पूरा होने से पहले की न्यायाधीश भंडारी ने सभी प्रकरणों को दूसरी एकलपीठ में भेजते हुए शेष मुकदमों की सुनवाई नहीं की.