पटना/जयपुर. कोरोना वायरस के बचाव के लिए जारी लॉकडाउन की वजह से कोटा में बिहार के काफी बच्चे फंसे हुए हैं. छात्रों को घर वापस लाने के लिए दायर जनहित याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 27 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है.
घर नहीं आ पा रहे छात्र
मामले में जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पवन कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई की. जनहित याचिका में ये बात कही गई है कि कोटा में पढ़ने वाले बिहार के छात्र बड़ी संख्या में लॉकडाउन की वजह से अपने घर नहीं आ पा रहे हैं. उन्हें कोटा में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.