जयपुर.राजस्थान हाइकोर्ट ने नगर निगम हेरिटेज के बोर्ड की साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाने पर प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, डीएलबी, निगम आयुक्त और हेरिटेज निगम के महापौर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है. जस्टिस महेंद्र गोयल ने यह आदेश वार्ड 22 के पार्षद विमल अग्रवाल की याचिका पर (Hearing of Nagar Nigam general meeting case in court) दिए.
याचिका में अधिवक्ता उमेश शर्मा और अधिवक्ता भारत शर्मा ने अदालत को बताया कि हेरिटेज नगर निगम के बोर्ड का गठन करीब 15 माह पहले हुआ था. उस समय बजट पारित कराने के लिए बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी. इसके बाद आज तक कोई बैठक आहूत नहीं की गई. जिसके चलते ना तो कमेटियां गठित हो पा रही हैं और ना ही वार्डों में काम सुचारू हो रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 51(1) में प्रावधान है कि कैलेंडर वर्ष में बोर्ड की छह बैठक बुलाई जानी चाहिए.