जयपुर. जयपुर मेट्रो प्रथम और द्वितीय न्यायालय प्रशासन ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर 3 मई तक केवल जमानत, सुपुर्दगीनामा, स्टे और अन्य जरूरी केसों में ही वीसी के जरिए सुनवाई किया जाना तय किया है. वहीं, इस दौरान मेट्रो एक और दो में लंबित जिन केसों में सुनवाई होनी है उनमें न्यायालय प्रशासन ने 29 मई तक की तारीखें दे दी हैं.
पढ़ें- HC ने जिला कलेक्टर को चारागाह भूमि से दो महीने में अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश
वहीं, जिन मामलों में आरोपी जेल में हैं, उन मामलों की सुनवाई 4 मई को तय की है. जिला न्यायालय प्रशासन ने यह आदेश हाईकोर्ट प्रशासन के आदेश की पालना में जारी किए हैं. दोनों मेट्रो कोर्ट में जरूरी केसों की सुनवाई के लिए एक स्पेशल और मोबाइल कोर्ट सहित एक एमएम, एक एसीएमएम और एक एडीजे कोर्ट सहित कुल 8 कोर्ट गठित की है. इसी तरह 22 अप्रैल को सूचीबद्ध केसों में 18 मई, 23 अप्रैल वाले केसों में 19 मई, 24 अप्रैल वाले केसों में 20 मई की तारीख दी है.
वहीं, एक मई को सूचीबद्ध केसों में 28 मई और 3 मई वाले केसों में 29 मई की तारीखें दी हैं. दी बार एसोसिएशन जयपुर के महासचिव सतीश शर्मा ने केवल वीसी से ही सुनवाई करने पर विरोध जताते हुए कहा कि कोर्ट में वीसी और व्यक्तिगत रूप से सुनवाई होनी चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि वीसी से सुनवाई के दौरान कई बार कनेक्टिविटी कट जाती है और एडवोकेट अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाते.