जयपुर. राज्य सरकार की ओर से जयपुर में दो नगर निगम बनाए जाने और तय समय पर नगर निगम के चुनाव नहीं कराए जाने को चुनौती देने के मामले में बुधवार को भी मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत माहंति और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ में सुनवाई जारी रही. अदालत याचिकाकर्ता सतीश शर्मा की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगी.
वहीं सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जयपुर नगर निगम के चुनाव गलत तरीके से स्थगित किए गए हैं. राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह समय पर जयपुर नगर निगम के चुनाव करवाता. राज्य सरकार के दवाब के कारण चुनाव आयोग ने जयपुर नगर निगम के चुनाव तय समय पर नहीं करवाए हैं. इसके अलावा पुरानी जनसंख्या गणना के आधार पर ही वार्डों की संख्या बढ़ाकर 250 कर दी गई है.