जयपुर.अदालती आदेश के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने रजिस्ट्रार, न्यायिक को निर्देश दिए हैं कि टेलीफोन के जरिए डीन को 4 अक्टूबर को अदालत में पेश होने की सूचना दें. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश प्रशांत शर्मा की ओर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कपिल ने अदालत को बताया कि अदालती आदेश के बावजूद विवि के डीन पेश नहीं हुए हैं और ना ही उनकी ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है. इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए रजिस्ट्रार न्यायिक को डीन की उपस्थिति के लिए निर्देश दिए.