राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

हाईकोर्ट खबर : आम रास्ते से अतिक्रमण नहीं हटाने पर HC ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

अतिक्रमियों ने कॉलोनी की बीस फीस चौड़ी सडक पर अतिक्रमण कर मकान बना रखे हैं. इस संबंध में वर्ष 2018 में जेडीए अधिकरण भी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे चुका है.

HC ने नोटिस जारी कर मांगा जेडीए सचिव से जवाब,  जयपुर अंबाबाड़ी कॉलोनी अतिक्रमण मामला हाईकोर्ट,  Jaipur Ambabadi Colony Encroachment Case High Court,  HC issues notice to JDA secretary,  Jaipur Ambabadi common way encroachment case
जयपुर अंबाबाड़ी कॉलोनी अतिक्रमण मामला, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

By

Published : Jan 20, 2021, 7:34 PM IST

जयपुर. राजस्थन हाईकोर्ट ने अंबाबाडी स्थित जगदंबा कॉलोनी के आम रास्ते से अतिक्रमण नहीं हटाने पर जेडीए सचिव, आयुक्त और मुख्य प्रवर्तन अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

न्यायाधीश अशोक गौड ने यह आदेश कौशल किशोर माथुर की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि अतिक्रमियों ने कॉलोनी की बीस फीस चौड़ी सडक़ पर अतिक्रमण कर मकान बना रखे हैं. इस संबंध में वर्ष 2018 में जेडीए अधिकरण भी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे चुका है. लेकिन अब तक यहां से अतिक्रमण नहीं हटाया गया. याचिका में कहा गया कि इन अतिक्रमियों में एक अतिक्रमी जेडीए का कर्मचारी भी है.

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 में भूतपूर्व सैनिक को आरक्षण का लाभ नहीं देने पर मांगा जवाब

इसके चलते जेडीए मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details