जयपुर. राजस्थन हाईकोर्ट ने अंबाबाडी स्थित जगदंबा कॉलोनी के आम रास्ते से अतिक्रमण नहीं हटाने पर जेडीए सचिव, आयुक्त और मुख्य प्रवर्तन अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
न्यायाधीश अशोक गौड ने यह आदेश कौशल किशोर माथुर की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि अतिक्रमियों ने कॉलोनी की बीस फीस चौड़ी सडक़ पर अतिक्रमण कर मकान बना रखे हैं. इस संबंध में वर्ष 2018 में जेडीए अधिकरण भी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे चुका है. लेकिन अब तक यहां से अतिक्रमण नहीं हटाया गया. याचिका में कहा गया कि इन अतिक्रमियों में एक अतिक्रमी जेडीए का कर्मचारी भी है.