जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को चेताया है कि कोर्ट दोषी अधिकारियों पर कोई कठोर आदेश पारित करें, उससे पहले बेहतर होगा कि मुख्य सचिव उच्च स्तर पर समीक्षा करें और अवमानना मामलों से जुड़े प्रकरणों में दिए आदेशों की पालना कराए.
न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश छीतर लाल मीणा की अवमानना याचिका पर दिए. इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव से मामले में रिपोर्ट पेश करने को कहा है. अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट प्रशासन के अनुसार पिछले जून महीने तक एकलपीठ के 3594 अवमानना के मामलों के साथ ही कुल 4022 अवमानना याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित हैं. सरकार का कर्तव्य है कि वह अदालती आदेशों की पालना करें. पालना नहीं होने पर सरकार के लचर प्रशासन का पता चलता है.
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