जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 1996 में समलेटी गांव के निकट बस में हुए बम धमाके के मामले में अभियुक्त डॉ. अब्दुल हमीद को मिली फांसी की सजा को बरकरार रखा है. इसके साथ ही अदालत ने एक अन्य अभियुक्त पप्पू सलीम की आजीवन कारावास की सजा भी बहाल रखी है. जबकि अदालत ने पिछले 22 साल से जेल में बंद कश्मीर निवासी जावेद खान, अब्दुल गनी, लतीफ अहमद वाजा, मोहम्मद अली भट्ट और मिर्जा निसार हुसैन सहित यूपी निवासी रईस बेग को बरी कर दिया है.
न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश अभियुक्तों की ओर से दायर अपील और राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अब्दुल हमीद बस में बम रखने का मुख्य अभियुक्त है. इसकी 26 जनवरी 1996 में एसएमएस स्टेडियम में भी बम रखने की भूमिका रही है. अभियुक्त ने बम रखकर 14 लोगों की जान ली है.