जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग से गैंग रेप के मामले में आरोपी पंजाब सिंह और ऐशवीर को निचली अदालत से मिली जमानत को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने जमानत देने वाले धौलपुर पॉक्सो कोर्ट के न्यायिक अधिकारी को लेकर कार्रवाई के लिए मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को भेजा है.
न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश पीडिता के पिता की ओर से दायर जमानत रद्द करने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.
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अदालत ने सवाल उठाते हुए कहा कि हाईकोर्ट से तीन बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद भी आरोपियों को निचली अदालत से जमानत कैसे मिल गई. सरकारी वकील शेरसिंह महला ने बताया कि दोनों अभियुक्तों ने मानसिक रूप से कमजोर 16 साल की पीड़िता का धौलपुर के बाडी थाना इलाके से 22 सितंबर 2016 को अपहरण कर चार दिनों तक गैंग रेप किया था. हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों की 5 अक्टूबर 2017, 16 मई 2018 और 20 जुलाई 2018 को जमानत याचिकाएं खारिज की थी. वहीं पॉक्सो कोर्ट, धौलपुर में पीड़िता सहित 15 गवाहों के बयान भी दर्ज हो चुके हैं. इसके बावजूद न्यायिक अधिकारी ने गत 4 मई को दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया.