जयपुर. प्रदेश सरकार की ओर से पेयजल, घरेलू उपयोग और कृषि उपयोग के लिए ट्यूबवेल और कुआं खोदने पर पाबंदी हटाने के बाद अब डिस्कॉम ने भी इस मामले में कुछ छूट दी है. अब प्रदेश में ट्यूबवेल और कुआं पर बिजली कनेक्शन का आवेदन करने के लिए भूजल और जिला प्रशासन की एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी.
जयपुर : भूजल दोहन संबंधी नई व्यवस्था के दिशा निर्देश जारी, डिस्कॉम अब देगा यह छूट - Rajasthan Drinking Water, Home Use Tubewell
प्रदेश सरकार की ओर से पेयजल, घरेलू उपयोग और कृषि उपयोग के लिए ट्यूबवेल और कुआं खोदने पर पाबंदी हटाने के बाद अब डिस्कॉम ने भी इस मामले में कुछ छूट दी है.
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डिस्कॉम अब देगा यह छूट
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ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव व डिस्कॉम चेयरमेन दिनेश कुमार ने जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को भी इसको लेकर आदेश दिया है. डिस्काॅम चेयरमेन दिनेश कुमार ने आदेशों में कहा है कि सरकार ने भूजल दोहन संबंधी नवीन व्यवस्था और दिशा निर्देशों की अनुपालना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू और कृषि कार्य के लिए भूजल निकासी की एनओसी लेने से छूट दी है.