जयपुर. केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के आधार पर राज्य सरकार ने शनिवार देर रात 4 मई से लेकर 17 मई तक के लिए मॉडिफाइड लॉकडाउन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. गाइडलाइन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से जारी की गई है. निर्देशों के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर 5 व्यक्तियों के आवागमन और एकत्रित होने पर प्रतिबंध जारी रहेगा. शाम को सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. आपात स्थिति या जरूरी मांग होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास लिया जा सकेगा.
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हालांकि ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ पर यह पास की व्यवस्था नहीं लागू होगी. इनके लिए आधिकारिक पहचान पत्र ही पर्याप्त रहेगा. साथ ही दुकानें कार्यस्थल, कारखाना इत्यादि जिला प्रशासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं कर लेने की स्थिति में शाम 6 बजे या इससे पहले बंद कर दिए जाएंगे, ताकि उनका स्टाफ और अन्य व्यक्ति शाम को 7 बजे तक अपने घर पर पहुंच सकें. एयर एंबुलेंस, चिकित्सा सेवाओं, सुरक्षा से जुड़े अनुमति प्राप्त को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध रहेगा.
केंद्रीय दिशा-निर्देशों के मुताबिक अनुमत प्राप्त रेल सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन बसों का आवागमन हो सकेगा. सभी सरकारी स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणि, प्रशैक्षणिक, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे. अध्यापन की अनुमति हेगी. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स अन्य बंद रहेंगे. 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल के बच्चे जरूरी आवश्यकता और स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त घर पर ही रहेंगे. इसके साथ ही केन्द्रीय गाइडलाइन के हिसाब से अन्य दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.
जिलों की जोनवार स्थिति
राजस्थान के 8 जिले रेड जोन, 18 जिले ऑरेंज जोन और 7 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं. गाइडलाइन के मुताबिक रेड जोन में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा, झालावाड़ को शामिल किया गया है, जबकि ऑरेंज जोन में टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर, करौली और राजसमंद को शामिल किया गया है. ग्रीन जोन में बांरा, बूंदी, श्रीगंगानगर, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, और चूरू को शामिल किया गया है.
वहीं गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना जरूरी होगा. कोई भी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को सामान नहीं बेचेगा, जिसमें मास्क नहीं पहना हुआ है. सार्वजनिक स्थान, कार्य स्थलों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी की पालना करेंगे. शादी से संबंधित समारोह में सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा और 50 से ज्यादा अतिथियों के शामिल होने की अनुमति नहीं रहेगी. अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी गई है. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पर जुर्माने से दंडित किया जाएगा. गुटखा, तंबाकू आदि के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा. दुकानों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और एक दुकान में 5 से ज्यादा व्यक्ति एक उपस्थित नहीं होंगे. सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.