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सरकार की गुहार, गुर्जर जाति आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ही हो सुनवाई - गुर्जर जाति आरक्षण मामले

गुर्जर जाति आरक्षण मामले को लेकर प्रदेश की सरकार ने हाईकोर्ट से अपील की है कि इस मामले की सुनवाई वह सुप्रीम कोर्ट को करने दे. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई पहले से चल रही है. ऐसे में हाइकोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं की जानी चाहिए.

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Published : Oct 30, 2019, 12:28 AM IST

जयपुर. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर गुर्जर आरक्षण मामले की सुनवाई नहीं करने की गुहार की है. राज्य सरकार की ओर से एएजी सत्येन्द्र सिंह राघव ने अर्जी दायर कर कहा है कि गुर्जर आरक्षण 2019 की अधिसूचना को कैप्टन गुरविंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है. ऐसे में मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई करने की जगह सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए.

वहीं, याचिकाकर्ता अरविंद कुमार की ओर से अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने भी अदालत में अर्जी दायर कर मामले की सुनवाई जोधपुर से जयपुर ट्रांसफर करने का आग्रह किया है. याचिकाकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि केस में अधिकांश सुनवाई पूरी हो चुकी है. ऐसे में या तो केस जयपुर बैंच में ट्रांसफर किया जाए या फिर वीसी से सुनवाई की जाए. दोनों अर्जियों पर बुधवार को जोधपुर मुख्य पीठ में सुनवाई होगी.

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गौरतलब है कि याचिका में राज्य सरकार ने राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम 2019 के तहत गुर्जर सहित पांच जातियों गाड़िया लोहार, बंजारा, रेबारी और राइका को एमबीसी में पांच प्रतिशत विशेष आरक्षण देने को चुनौती दे रखी है.

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