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सरकार का आदेश, पलायन कर रहे श्रमिक नहीं कर सकेंगे बॉर्डर पार, किरायेदारों को भी एक माह की छूट - rajasthan news

जयपुर में रविवार को केंद्र और राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. जिसमें सरकार ने श्रमिकों से कहा है कि वह दूसरे राज्य में पलायन ना करें, राज्य सरकारें उनके रहने और खाने-पीने की व्यवस्था अपने स्तर पर करेगी. साथ ही मकान मालिक को एक माह का किराया किराएदार से नहीं वसूलना का आदेश दिया.

श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला, Big decision for workers
सरकार का आदेश पलायन कर रहे श्रमिक नहीं कर सकेंगे बॉर्डर पार

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Published : Mar 29, 2020, 11:54 PM IST

जयपुर. प्रदेश में लॉकडाउन के चलते हालात लगातार बिगड़ रहे हैं. ऐसे में श्रमिक अपने घरों के लिए पैदल ही रवाना हो गए हैं. जिसके बाद रविवार को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है. जिसमें श्रमिकों से कहा है कि वह दूसरे राज्य में पलायन ना करें, राज्य सरकारें उनके रहने और खाने-पीने की व्यवस्था अपने स्तर पर करेगी.

सरकार का आदेश पलायन कर रहे श्रमिक नहीं कर सकेंगे बॉर्डर पार

इसके अलावा सरकार ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि मकान मालिक अगले एक माह का किराया वसूल नहीं करेगा. एसीएस होम राजीव स्वरूप ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि जो श्रमिक दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, उन्हें रोका जाए और उनके रहने और खाने-पीने की व्यवस्था राज्य अपने स्तर पर करें.

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राज्यों को यह भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि वह अपने बॉर्डर सील कर दें और अन्य राज्यों से आ रहे श्रमिकों को प्रवेश नहीं करने दे और ना ही बाहर जाने दे. इसके अलावा यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि लॉक डाउन के दौरान कोई भी फैक्ट्री मालिक श्रमिकों को नौकरी से नहीं निकाल सकते और ना ही उनका वेतन रोक सकते हैं. सरकार ने मकान मालिक को लिए आदेश निकाला है कि वह एक माह का किराया किराएदार से नहीं वसूलेंगे.

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