जयपुर.प्रदेश में अभी कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते स्कूल बंद हैं. ऐसे में पाठ्यक्रम लागू नहीं है तो राज्य सरकार ने भी निजी स्कूलों के फीस लेने पर रोक लगाई थी. लेकिन हाईकोर्ट के उस आदेश ने अभिभावकों की नींद उड़ा रखी थी, जिसमें निजी स्कूलों को 70 फीसदी तक ट्यूशन फीस लेने की परमिशन दी गई थी.
इस मामले अभिभावकों ने तो हाईकोर्ट में याचिका डाल ही रखी थी. अब सरकार भी हाईकोर्ट के एकल पीठ के इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ में यह बात कहते हुए चली गई कि जब तक स्कूल नहीं खोले जाते, तब तक पाठ्यक्रम लागू नहीं होता है और जब पाठ्यक्रम ही लागू नहीं होगा तो फिर निजी स्कूल फीस कैसे ले सकते हैं.
प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेज और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कितनी फीस देनी चाहिए और ट्यूशन फीस का क्या दायरा हो सकता है. इन सब बातों को लेकर आम लोगों ने सरकार के संज्ञान में यह बात डाली. इसी के चलते सरकार हाईकोर्ट गई है.