श्रीगंगानगर. शहर के एक निजी अस्पताल में सीएमएचओ के नेतृत्व चिकित्सा विभाग की टीम ने कार्रवाई की. इस दौरान पता चला था कि शहर में बच्चों के इलाज के लिए फेमस गिरी अस्पताल प्रबंधन अवैध रूप से कोरोना मरीजों का इलाज करने के साथ रेमडेसिवीर इंजेक्शन का उपयोग कर रहा है. जिस पर जिला कलक्टर ने प्राइवेट हॉस्पिटल पर कार्रवाई के लिए सीएमएचओ को आदेश दिए. जिसके आधार पर गुरुवार को चिकित्सा विभाग की टीम ने गिरी हॉस्पिटल को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया. इससे पहले हॉस्पिटल को सैनेटाइज कराया गया. टीम ने इस मामले में संचालक से दस हजार रुपए का जुर्माना वसूला है.
दरअसल सोमवार को गिरी हॉस्पिटल में चिकित्सा विभाग की टीम की ओर से हुई कार्रवाई की रिपोर्ट सीएमएचओ व टीम द्वारा तैयार कर आपदा एवं महामारी अधिनियम के तहत हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई थी. यह रिपोर्ट बुधवार को कलक्टर की ओर से वापस सीएमएचओ को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दी गई थी. इस पर कानूनी सलाह आदि के बाद सीएमएचओ डॉ. गिरधारीलाल मेहरड़ा व टीम मौके पर पहुंची और गिरी हॉस्पिटल को सैनेटाइज्ड करवाकर 72 घंटे के लिए सील कर हॉस्पिटल संचालक से दस हजार रुपए का जुर्माना वसूला किया गया.
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सीएमएचओ ने बताया कि आपदा व महामारी अधिनियम के तहत किसी अधिकृत चिकित्सक के खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती है. इसलिए सीज करने व जुर्माने की कार्रवाई की गई. इससे पहले दोपहर को आईएमए के चिकित्सक भी सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे थे और उनसे मुलाकात की थी.