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गहलोत सरकार ने जारी की लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन, जानें- कहां मिली छूट और कहां रहेगी सख्ती..

केंद्र के बाद राज्य की गहलोत सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. ये गाइडलाइन 18 मई से लेकर 31 मई तक के लिए जारी की गई है.

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गहलोत सरकार ने जारी की 4.0 गाइडलाइन

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Published : May 18, 2020, 11:27 PM IST

जयपुर. केंद्र के बाद राज्य की गहलोत सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. ये गाइडलाइन 18 मई से लेकर 31 मई तक के लिए जारी की गई है. इस गाइडलाइन में कोरोना महामारी से बचने के लिए, वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है. छोटे व्यापारियों को इस गाइडलाइन में राहत दी गई है.

गहलोत सरकार ने जारी की 4.0 गाइडलाइन-1

हालांकि स्कूल-कोचिंग, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम को प्रतिबंधित रखा गया है. गाइडलाइन में रेड, ऑरेंज और ग्रीन सभी जोनों में धारा-144 लागू रहेगी.

गहलोत सरकार ने जारी की 4.0 गाइडलाइन-2

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की ओर से जारी गाइडलाइन में कोरोना महामारी से बचने और वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है. खास बात यह है कि केंद्र सरकार से अनुमति मिलने पर राज्य सरकार ने 33 जिलों को अपने स्तर पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में विभाजित किया है. गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलान के मुताबिक सभी जोनों में धारा 144 लागू रहेगी.

गहलोत सरकार ने जारी की 4.0 गाइडलाइन-3

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बता दें कि शाम 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक सभी गैरजरूरी आवाजाही पर रोक रहेगी. हालांकि पुलिस, जिला प्रशासन, फील्ड ड्यूटी वाले सरकारी अधिकारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और आपातकालीन सेवाओं के साथ ही आईटी, आईटीज कंपनी के स्टॉफ, मेडिकल और आपात सेवाओं के साथ ही दवा दुकानों को इससे नियमानुसार छूट दी गई है.

इन्हें मिली छूट

उत्पाद, निर्माण सामग्री और अन्य सामान लेकर आवाजाही करने वाले अनुमति प्राप्त ट्रकों, कैरियर वाहनों की आवाजाही हो सकेगी. सभी कार्यलयों, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि को शाम 6 बजे तक बंद करना होगा, ताकि उनके स्टाफ शाम 7 बजे से पहले अपने घर लौट सकें. हालांकि जिला प्रशासन की विशेष अनुमति प्राप्त लोगों को इससे छूट रहेगी, जिन फैक्ट्रियों में लगातार उत्पादन होता है और जो फैक्ट्रियां रात्रि शिफ्ट में संचालित होती हैं.

कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को नियमानुसार छूट रहेगी. घरेलू मेडिकल सेवाओं, घरेलू एयर एंबुलेंस और सुरक्षा कारणों या केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से छूट प्राप्त उड़ानों को छोड़कर अन्य सभी उड़ानें प्रतिबंधित रहेंगी. मेट्रो, रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट इत्यादि बंद रहेंगे. ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग से शिक्षण प्रशिक्षण के कार्य होंगे. इनके साथ ही अनुमति प्राप्त होटल और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं जारी रहेंगी. बस डिपो, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर संचालित कैंटीन खोली जा सकेंगी.

ये रहेंगे बंद

सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और सभी ऐसे संस्थान बंद रहेंगे. सभी सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, अकेडमी, कल्चरल, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक रहेगी. सभी धार्मिक स्थल जन सामान्य के लिए बंद रहेंगे. पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि पर भी प्रतिबंध रहेगा.

इनको मिली अनुमति

कंटेनमेंट जोन को छोड़कर स्पोर्ट्स कांपलेक्स, स्टेडियम, गोल्फ कोर्स, पोलो ग्राउंड इत्यादि खुल सकेंगे, लेकिन क्लब हाउस अन्य नहीं खुल सकेंगे. रेस्टोरेंट, भोजनालय मिठाई की दुकान इत्यादि टेक अवे और होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगी. इनके परिसर में किसी भी ग्राहक को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी. सभी दुकानें सुरक्षा उपायों के साथ खुल सकेंगी. जिस ग्राहक ने मास्क नहीं लगा रखा है, उसे दुकानदार कोई सामान नहीं देगा. छोटी दुकानों पर 2 से ज्यादा ग्राहक और बड़ी दुकानों पर 5 से ज्यादा ग्राहक एकत्रित नहीं हो सकेंगे. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा. इनके अलावा बाकी आने वाले ग्राहकों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होगी.

सुरक्षा उपायों के साथ नाई की दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर इत्यादि खुल सकेंगे. 65 साल से अधिक आयु के बुर्जुग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम आयु के बच्चों घर पर ही रहेंगे. सिर्फ जरूरी और स्वास्थ्य कारणों से ही इनकी बाहर की आवाजाही हो सकेगी. विवाह समारोह के लिए पहले एसडीएम से परमिशन लेनी होगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और 50 से ज्यादा अतिथि एकत्रित नहीं हो सकेंगे. इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार इसे अपराध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी.

अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल

अंतिम संस्कार में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. हर गतिविधि के दौरान सभी जरूरी सुरक्षा उपायों की पालना जरूरी होगी. प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी जोनों में सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी तरह के ऑफिस, दुकानें, संस्थान फैक्ट्री अन्य सेवाएं और गतिविधियां इत्यादि खुल सकेंगी. सरकार ने राज्य को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में विभाजित किया है. कंटेनमेंट जोन में केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सख्ती से पालना करवाई जाएगी.

रेड जोन

रेड जोन में कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यू एरिया को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50 फीसदी स्टाफ के साथ खुल सकेंगे. बाकी 50 फीसदी को वर्क फ्रॉम होम करना होगा. रेड जोन में विशेष अनुमति प्राप्त वाहनों को छोड़कर किसी भी तरह के बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा इत्यादि व्यवसायिक यात्री वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.

ऑरेंज जोन

ऑरेंज जॉन में कंटेनमेंट जोन के बाहर और कर्फ्यू एरिया के बाहर सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालय दो तिहाई स्टाफ के साथ खुल सकेंगे. बाकी कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा. ऑरेंज जोन में सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक सार्वजनिक स्थान और सामुदायिक पार्कों में सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती से पालना करनी होगी. यहां पर 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी.

ऑरेंज जोन में व्यवसायिक यात्री वाहनों को अनुमति दी गई है. जिनमें ऑटो रिक्शा और साइकिल रिक्शा में ड्राइवर के साथ एक यात्री , टैक्सी और कैब ओला उबर इत्यादि में ड्राइवर के साथ अधिकतम दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे. गृह विभाग की ओर से अनुमोदित रूट पर ही इंटरसिटी बस चल सकेंगी. सिटी बसों को अनुमति नहीं दी गई है.

ग्रीन जोन

ग्रीन जोन में प्रतिबंधित और निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियां संचालित हो सकेंगी, लेकिन सभी सुरक्षा उपायों का ध्यान यहां भी रखना होगा.

राज्य के 33 जिलों में बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही और उदयपुर जिले को रेड जोन माना है. जबकि राज्य के अन्य जिलों में उपखंडों को अलग-अलग जोन में विभाजित किया गया है. श्रीगंगानगर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो कि ग्रीन जोन में शामिल है.

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