जयपुर. निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली के मामले में राज्य सरकार की ओर से सोमवार को हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया गया. शपथ पत्र में अदालती आदेश की पालना में सत्र 2020-21 की फीस वसूलने का ब्यौरा पेश किया गया. मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ राज्य सरकार व अन्य की अपील पर मंगलवार को सुनवाई करेगी.
राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि गत 28 अक्टूबर को शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर स्कूल फीस निर्धारित की गई है. इसके तहत सीबीएसई की कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस 70 फीसदी वसूलना तय किया गया है. वहीं, राजस्थान बोर्ड की इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस में चालीस फीसदी कटौती की गई है.