जयपुर.प्रदेश की गहलोत सरकार ने लॉकडाउन 5.0 में छूट का दायरा बढ़ाते हुए अब सोमवार से रेस्टोरेंट, होटल और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दे दी गई है. इसको लेकर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने आदेश जारी कर दिए हैं. वहीं यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का व्यापारियों के लिए बड़ा फैसला माना जा रहा है.
रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल सोमवार से खोलने की अनुमति गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, अतिथि गृह, शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि गृह विभाग ने इन्हें भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन की पालना करने के भी निर्देश दिए है.
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आदेश के अनुसार होटल और अतिथि सेवाओं के लिए शर्त
शर्त के अनुसार समस्त ऐसी इकाइयों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 4 जून 2020 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु होटल और अन्य अतिथि सेवाओं के संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूर्ण पालना करनी होगी.
रेस्टोरेंट और क्लब के लिए शर्ते
- समस्त ऐसी इकाइयों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 4 जून 2020 कोविड-19 में प्रसार को रोकने हेतु रेस्टोरेंट्स संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूर्ण पालन करनी होगी.
- टेबल सेटिंग की व्यवस्था में 2 टेबल सीटिंग के मध्य कम से कम 6 फीट की दूरी हो.
- फास्ट फूड इकाइयों के स्टैंडिंग टेबल में कम से कम 8 फीट की दूरी रखी जाए और एक टेबल पर दो से अधिक व्यक्ति नहीं हो.
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शॉपिंग मॉल के शर्ते
इसी तरह से शॉपिंग में सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 4 जून 2020 को कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु शॉपिंग मॉल से संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पालना करनी होगी.
बता दें कि व्यापारियों की लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग थी कि उन्हें भी शर्तों के साथ व्यवसाय शुरू करने की अनुमति दी जाए. व्यवसाय शुरू नहीं होने से व्यापारियों को बड़ा नुकसान हो रहा था. इसके साथ ही जो लोग इन संस्थानों में काम कर रहे थे, उनको भी सैलरी नहीं मिल रही थी. ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन सभी को बड़ी राहत दी है.