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गहलोत सरकार ने JDA के अनुमोदित योजनाओं में ब्याज-पेनल्टी में दी 100 फीसदी छूट

प्रशासन शहरों के अभियान के तहत पहले दिन 2 अक्टूबर को 10 हजार पट्टे जारी किए जाएंगे. जबकि राज्य सरकार के 17 जून 1999 से पूर्व की कॉलोनियों में भूखण्डधारियों द्वारा नियमन के लिए कैम्प में आवेदन नहीं किया गया था. उनमें अभियान अवधि को प्रथम कैम्प मानते हुए ब्याज/पेनल्टी में 100 प्रतिशत छूट के साथ नियमन की करवाई की जाएगी. इसी तरह पृथ्वीराज नगर योजना में भी आवंटन पर ब्याज/पेनल्टी में 100 प्रतिशत छूट के साथ नियमन की कार्रवाई की जाएगी.

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Published : Sep 16, 2021, 9:06 PM IST

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ब्याज-पेनल्टी में दी 100 फीसदी छूट

जयपुर. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार 17 जून 1999 के बाद कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं में स्थित भूखण्डों का नियमन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 17 दस्तावेजों में से कोई 1 दस्तावेज प्रमाणीकरण पर नियमन की कार्रवाई की जा सकेगी. जेडीसी ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी आमजन द्वारा ऑनलाईन आवेदन की समस्या आने पर तुरंत प्रभाव से समस्या का निस्तारण करें.

जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र सातों दिन आमजन की सुविधार्थ दस्तावेज अपलोड और प्रमाणीकरण के लिए खुले रहेंगे. उन्होंने निर्देश दिए कि जेडीए नागरिक सेवा केंद्र में वर्तमान में संचालित काउण्टरों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए. साथ ही जेडीए परिसर में चिन्हित स्थानों पर भी दस्तावेज अपलोड और प्रमाणीकरण के लिए नागरिक सेवा केंद्र के अतिरिक्त जोनवार काउण्टर/ई-मित्र खोले जाएंगे.

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आमजन अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र, जेडीए परिसर में स्थित ई-मित्र केंद्र और जेडीए वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाईन आवेदन करने के बाद जेडीए नागरिक सेवा केंद्र में दस्तावेजों की जांच करवा सकता है.

जेडीसी ने राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से शुरू किए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान में बहुतायत संख्या में पट्टे जारी किये जाने और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही छूटों का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से ऑनलाईन प्रचार-प्रसार किए जाने के भी निर्देश दिए.

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