जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई. बैठक में रीट को लेकर बेहद महत्वपूर्ण फैसला (Gehlot cabinet decision on REET) लिया गया है. अब एक बार रीट पास करने पर उसकी वैधता जीवन भर रहेगी. इस निर्णय से निश्चित तौर पर युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी.
इसके साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए में संशोधन, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने, 8 शहरों की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से पुनः जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तातंरित करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. मंत्रिमंडल ने व्यापक जनहित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की उपधारा 8 में संशोधन को स्वीकृति दी है. इससे 17 जून 1999 के बाद शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे और आजीविका अर्जित कर रहे आमजन को बड़ी राहत मिलेगी.
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प्रतियोगी परीक्षा से होगा चयन
कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया है. मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण की ओर से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा. अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था. इस निर्णय से राज्य सरकार की ओर से निर्धारित एजेंसी से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के अधिक योग्य अध्यापकों का चयन पूर्ण पारदर्शिता से हो सकेगा. कैबिनेट ने इसके साथ ही यह भी निर्णय किया कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा ‘रीट’ की वैधता अब आजीवन रहेगी.
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पुनर्वास सुनिश्चित होगा
कैबिनेट ने ईसरदा बांध पेयजल परियोजना के डूब क्षेत्र के गांवों में राजकीय भूमि पर बनी परिसंपत्तियों और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम-2013 की अनुसूची-2 के तहत आर एंड आर पैकेज के लिए 6 करोड़ 91 लाख 32 हजार 387 रुपये की एक्सग्रेशिया राशि के भुगतान को स्वीकृति दी है. इस निर्णय से परियोजना के डूब क्षेत्र में राजकीय भूमि स्थित गांवों अरनियाकेदार, सवाई, बनेठा, चूरिया, करीरिया, चौकड़ी, सोलपुर एवं रायपुर में स्थित 228 मकानों और ईसरदा, सोलपुर एवं चौकड़ी के आरएण्डआर पैकेज (अनुसूची-2) से वंचित 79 विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करते हुए उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सकेगा.