राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

कोर्ट ने खारिज की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अग्रिम जमानत याचिका - लॉरेंस बिश्नोई जमानत याचिका

चंडीगढ़ जिला अदालत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. साथ ही कोर्ट ने लॉरेंस को हथकड़ी लगाकर लाने को कहा है.

gangster lawrence, bail petition, chandigarh
कोर्ट ने खारिज की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अग्रिम जमानत याचिका

By

Published : Jul 16, 2020, 8:01 AM IST

चंडीगढ़:शराब कारोबारी अरविंद सिंगला के घर पर और फिर सेक्टर-9 के ठेके पर चली गोली के मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जिला अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने लॉरेंस को कोर्ट में हथकड़ी लगाकर लाने को कहा है.

पढ़ेंः जयपुर: मुन्ना तलवार गैंग का सदस्य कलीम खान गिरफ्तार

लॉरेंस ने पिछले हफ्ते कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी और कहा था कि इन दोनों मामलों से उसका कोई लेना-देना नहीं है और ना ही वो इस केस में गिरफ्तार हुआ. पुलिस के मुताबिक वो आरोपियों को जानता है. इन मामलों में गिरफ्तार हुए आरोपियों ने अपने बयान में कहा है कि ये काम उन्होंने लॉरेंस के कहने पर ही किया था.

पुलिस ने कहा कि लॉरेंस हार्डकोर क्रिमिनल है और उस पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 21 अपराधिक मामले दर्ज हैं. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने लॉरेंस की अर्जी को खारिज कर दिया. हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि लॉरेंस को जब भी कोर्ट में पेश किया जाए, उसे हथकड़ी पहनाई जाए.

यह भी पढ़ें-राजस्थान सियासी ड्रामा: ITC ग्रैंड भारत होटल में पुलिस सुरक्षा के साथ पहुंची BMW गाड़ी

दरअसल लॉरेंस ने अपने फेक एनकाउंटर की आशंका जताई थी और खुद ही कोर्ट में कहा था, कि उसे हथकड़ी पहनाकर कोर्ट लाने के ऑर्डर दिए जाएं. लॉरेंस इस समय राजस्थान की भरतपुर जेल में बंद है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details