जयपुर.यदि आपकी उम्र आगामी 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी होेने जा रही है और आपका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है, तो आप निर्वाचन विभाग द्वारा जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 20 नवंबर से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कोई भी पात्र व्यक्ति 20 नवंबर से 21 दिसंबर के मध्य मतदाता सूची में अपना जुड़वाने, हटवाने एवं संशोधन करवाने के लिए अपने निवास स्थान के समीप के मतदान केन्द्र पर बूथ लेवल अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकता है. इसके साथ-साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में भी आवेदन किए जा सकते हैं. इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP Portal) एवं मोबाइल एप पर भी ऑनलाइन दस्तावेजों के साथ आवेदन भर कर प्रस्तुत किए जा सकते हैं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र युवाओं का मतदाता सूची में पंजीकरण किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है. इसके अनुसार मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 20 नवंबर, 2020 (शुक्रवार) को जबकि अंतिम प्रकाशन 18 जनवरी, 2021 (सोमवार) को किया जाएगा.
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