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1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा 20 नवंबर से मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे अपना नाम : मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अब आप अपना नाम विधानसभा की मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं.

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20 नवंबर से मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे नाम

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Published : Sep 24, 2020, 8:24 PM IST

जयपुर.यदि आपकी उम्र आगामी 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी होेने जा रही है और आपका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है, तो आप निर्वाचन विभाग द्वारा जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 20 नवंबर से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कोई भी पात्र व्यक्ति 20 नवंबर से 21 दिसंबर के मध्य मतदाता सूची में अपना जुड़वाने, हटवाने एवं संशोधन करवाने के लिए अपने निवास स्थान के समीप के मतदान केन्द्र पर बूथ लेवल अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकता है. इसके साथ-साथ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में भी आवेदन किए जा सकते हैं. इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP Portal) एवं मोबाइल एप पर भी ऑनलाइन दस्तावेजों के साथ आवेदन भर कर प्रस्तुत किए जा सकते हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र युवाओं का मतदाता सूची में पंजीकरण किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है. इसके अनुसार मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 20 नवंबर, 2020 (शुक्रवार) को जबकि अंतिम प्रकाशन 18 जनवरी, 2021 (सोमवार) को किया जाएगा.

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गुप्ता ने बताया कि 28 नवंबर और 5 दिसंबर (शनिवार) को मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा या स्थानीय निकाय एवं आवासीय रेजीडेन्सियल सोसायटी के साथ बैठक आयोजित कर मतदाता सूचियों का पठन और प्रविष्टियों का सत्यापन किया जाएगा. इसी प्रकार से 29 नवंबर और 6 दिसंबर को राज्य के सभी मतदान केन्द्रों पर बूथ लेवल अधिकारी प्रातः 9 से सायं 6 बजे के मध्य उपस्थित रह कर दावे और आपत्तियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त करेंगे.

उन्होंने बताया कि इस दौरान उनके साथ मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ता भी उपस्थित रहेंगे. मतदान केन्द्रों पर प्रारूप मतदाता सूची आम नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा प्रारूप मतदाता सूची निर्वाचन विभाग की वेबसाइट ceorajasthan.nic.in पर भी उपलब्ध रहेगी. सभी प्रकार के आवेदन पत्र बीएलओ के पास उपलब्ध रहेंगे जो कि निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं.

कोरोना को देखते हुए करें ऑनलाइन आवेदन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के युवाओं एवं अन्य पात्र व्यक्तियों से आग्रह किया है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन या मोबाइल एप पर आवेदन करें ताकि मतदान केन्द्र पर लोगों से व्यक्तिगत संपर्क से बचा जा सके.

उन्होंने मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं से भी आव्हान किया कि वह प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टियों को विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन या मतदान केन्द्रों पर जाकर आवश्यक रूप से देखें और किसी प्रकार का संशोधन वांछनीय हो तो उसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन करें.

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