राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

पूर्व IAS सिंघवी को राहत नहीं, जमानत अर्जी खारिज

खान आवंटन मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी की जमानत आर्जी को खारिज कर दिया है. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया.

IAS Singhvi case news, jaipur news
IAS Singhvi case news, jaipur news

By

Published : Jun 6, 2020, 2:29 PM IST

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत ने खान आवंटन मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को राहत देने से इंकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी सिंघवी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.

जमानत अर्जी में कहा गया कि याचिकाकर्ता कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है. वहीं, यदि वह जेल में रहा तो उसे कोरोना संक्रमण हो सकता है. इसके अलावा प्रकरण में सह आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है. इसलिए उसे भी जमानत का लाभ दिया जाए. जिसका विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी और विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह पूनिया ने कहा कि आरोपी की ओर से बीमारी को लेकर कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं.

पढ़ें:स्पेशल: PPE किट से आत्मनिर्भर हो रहीं महिलाएं...45 मिनट में तैयार हो जाता है एक KIT

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि कोरोना संक्रमण की आशंका मात्र से किसी को जमानत नहीं दी जा सकती. वहीं, जिन सह आरोपियों को जमानत का लाभ दिया गया है वे कई दिन जेल में बिता चुके थे. जबकि आरोपी ने गत दिनों ही अदालत में समर्पण किया है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत को खारिज कर दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details