जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने करोड़ों रुपए की जमीन धोखाधडी से जुडे मामले में पूर्व आईएएस उमराव सालोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. इसके अलावा मामले में आरोप पत्र पेश हो चुका है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.
वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपियों ने आपराधिक षडयंत्र के तहत करोडों रुपए की भूमि का गबन किया है.