जयपुर. एसीबी की विशेष अदालत (ACB Court) ने कहा कि संधू पासपोर्ट और वीजा को लेकर संबंधित अधिकारियों के समक्ष आपराधिक मुकदमों की जानकारी देने के संबंध में शपथ पत्र पेश करें. एसीबी की ओर से अर्जी में कहा गया है कि राज्य स्तरीय कमेटी ने इन तीनों तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ केस वापस लेने की सिफारिश की है.
एसीबी ने भी अनुसंधान में माना है कि मामले में विवादित भूमि सरकारी नहीं है. न तो मूल पट्टेधारियों ने कोई शिकायत की है और न ही राज्य सरकार या जेडीए ने एसीबी में कोई शिकायत दी थी. इसके अलावा तीनों अफसरों के खिलाफ भी कोई शिकायत नहीं है और न ही उनका नाम एफआईआर में है. ऐसे मामलों में अनावश्यक तौर पर अभियोजन का सामना करने से राज्य के अफसरों का मनोबल गिरेगा, जो जनहित में नहीं होगा.
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