जयपुर.खान आवंटन घूसकांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह आदेश अशोक सिंघवी की विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.
पूर्व IAS सिंघवी के अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि एसएलपी में हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें अदालत ने खान आवंटन के घूस कांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. सिंघवी की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि मामले में सह आरोपियों की जमानत हो चुकी है और उसका केस बेहतर स्थिति में है.