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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व IAS अशोक सिंघवी को SC से मिली जमानत - Mine allocation bribery case

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व IAS अशोक सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद यह आदेश दिए.

Ashok Singhvi gets bail,  Bell in money laundering case
IAS अशोक सिंघवी को मिली जमानत

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Published : Aug 13, 2020, 8:26 PM IST

जयपुर.खान आवंटन घूसकांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह आदेश अशोक सिंघवी की विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.

पूर्व IAS सिंघवी के अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि एसएलपी में हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें अदालत ने खान आवंटन के घूस कांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. सिंघवी की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि मामले में सह आरोपियों की जमानत हो चुकी है और उसका केस बेहतर स्थिति में है.

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इसके अलावा खान घोटाले से जुड़ी करीब ढाई करोड़ रुपए की रिश्वत राशि भी अन्य आरोपियों से बरामद की गई है. इसके साथ ही याचिकाकर्ता से कोई रिकवरी भी नहीं हुई है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए. वहीं, मामले में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

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