जयपुर.राजस्थान हाइकोर्ट ने उप वन संरक्षक को थप्पड़ मारने और अभद्रता करने के साथ ही राजकार्य में बाधा डालने के मामले में भाजपा नेता व पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत (MLA Bhawani Singh Rajawat gets bail ) को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस सीके सोनगरा की एकलपीठ ने यह आदेश राजावत की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दिए.
जमानत याचिका में अधिवक्ता अनिल उपमन ने बताया की याचिकाकर्ता को राजनीतिक द्वेषता के चलते फंसाया गया है. कोटा शहर में प्राचीन डाढ़ देवी मंदिर जाने के लिए सड़क पर पैच वर्क का काम चल रहा था. जिसको वन विभाग ने रुकवा दिया और अनुमति लेने की बात कही. वहीं इस मामले पर लोगों ने विरोध जताया था. जिसके बाद याचिकाकर्ता अपने समर्थकों के साथ वन विभाग के कार्यालय गया था. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने नवरात्र में लाखों श्रद्धालु दाढ़ देवी मंदिर दर्शन करने के लिए आने की बात कहते हुए सड़क निर्माण रोकने का विरोध दर्ज कराया था. इसके बाद उप वन संरक्षक रवि मीणा ने नयापुरा थाने में भवानी सिंह राजावत व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.