जयपुर. यदि पात्र परिवार ने राशन डीलर से दिसंबर महीने से समय पर गेहूं नहीं लिया तो उसको मिलने वाला गेहूं लैप्स हो जाएगा. इसके कारण उसे अगले महीने में पिछले महीने का गेहूं नहीं दिया जाएगा. इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने एक आदेश जारी किया है.
जिला रसद अधिकारी कनिष्क सैनी ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम के निर्देश पर दिसंबर महीने से गेहूं लेने वाले को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाए. इसी परिप्रेक्ष्य में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक निर्देश जारी किया है. इसके तहत उपभोक्ता को दिसंबर महीने का गेहूं दिसंबर महीने में ही लेना होगा. उसके बाद उसे दिसंबर महीने का गेहूं नहीं दिया जाएगा.
वहीं पहले अक्सर उपभोक्ता 3 से 4 महीने का गेहूं एक साथ ले लिया करते थे. यदि कोई व्यक्ति 1 महीने में गेहूं नहीं ले पाता था तो अगले महीने में वह 2 महीने का गेहूं ले लिया करता था. अब खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसे बंद कर दिया है.