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नाबालिग का उत्पीड़न करने वाले अभियुक्त को सजा - अभियुक्त को पांच साल सजा

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत महानगर-द्वितीय ने नाबालिग पीडिता का उत्पीड़न करने और अपहरण का प्रयास करने के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा सुनाई गई है.

Five years prisonment, नाबालिग का उत्पीड़न मामला
नाबालिग का उत्पीड़न करने वाले अभियुक्त को सजा

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Published : Feb 5, 2021, 11:08 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत महानगर-द्वितीय ने नाबालिग पीडिता का उत्पीड़न करने और अपहरण का प्रयास करने वाले अभियुक्त राजेश कुमार मीणा को पांच साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि आमेर थाना इलाका निवासी पीडिता को अभियुक्त आए दिन परेशान करता था. जिसके चलते उसने आमेर थाने में मामला दर्ज कराया था. जिस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था. वहीं 17 जुलाई 2016 को अभियुक्त का दोस्त मुकेश मीणा पीडिता के घर आया और जेल से बाहर आए राजेश के पास जबरन पीड़िता को ले जाने लगा. इतने में पीडिता के परिजन आ गए तो मुकेश मौका देखकर फरार हो गया.

दूसरी ओर घटना को लेकर पीडिता के भाई ने एफआईआर दर्ज कराई. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. जबकि मुकेश कुमार मीणा के खिलाफ पुलिस ने अब तक जांच लंबित रखी है.

तय योग्यता होने के बाद भी बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश क्यों नहीं दिया - हाईकोर्ट

जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएससी हॉर्टीकल्चर की योग्यता होने के बावजूद भी अभ्यर्थी को बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं देने पर पीटीईटी समन्वयक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने निजी कॉलेज को कहा है कि वह अभ्यर्थी का बीएड में प्रवेश रद्द न करें. न्यायाधीश अशोक गौड़ ने यह आदेश धर्मवीर चौधरी की याचिका पर दिए.

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