जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत महानगर-द्वितीय ने नाबालिग पीडिता का उत्पीड़न करने और अपहरण का प्रयास करने वाले अभियुक्त राजेश कुमार मीणा को पांच साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया कि आमेर थाना इलाका निवासी पीडिता को अभियुक्त आए दिन परेशान करता था. जिसके चलते उसने आमेर थाने में मामला दर्ज कराया था. जिस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था. वहीं 17 जुलाई 2016 को अभियुक्त का दोस्त मुकेश मीणा पीडिता के घर आया और जेल से बाहर आए राजेश के पास जबरन पीड़िता को ले जाने लगा. इतने में पीडिता के परिजन आ गए तो मुकेश मौका देखकर फरार हो गया.