जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोरोना को लेकर सोमवार की गई समीक्षा बैठक में दीपावली पर आतिशबाजी पर रोक लगाने की घोषणा के बाद, अब गृह विभाग ने प्रदेश में 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश में आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि वर्तमान में संपूर्ण भारत में महामारी कोविड-19 फैली हुई है. इसकी वजह से राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अध्यादेश-2020, 1 मई 2020 से जारी किया गया है.
इस आदेश की धारा-3 में अधिसूचना जारी संपूर्ण राज्य के लिए महामारी अधिसूचित किया गया है. राज्य में कोविड-19 रोगियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. कोविड-19 प्रमाणित व्यक्तियों को सांस लेने में परेशानी होती है. इसलिए आवश्यक है कि वायुमंडल प्रदूषित न हो. राज्य सरकार के सलाहकार समूह और एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह अवगत कराया गया है कि पटाखों के चलन से होने वाली वायु प्रदूषण से अस्थमा रोगियों को विशेषकर फेफड़ों में खराबी होने की संभावना होती है. साथ ही प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है. पटाखों की धुएं से बीमार व्यक्ति खासकर अस्थमा रोगियों के विपरीत असर पड़ता है. ऐसे में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विभिन्न दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी के इस्तेमाल नहीं करने की अनुशंसा की थी.