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जयपुरः विधायक अशोक लाहोटी के खिलाफ डिजास्टर एंड मैनेजमेंट एक्ट में एफआईआर दर्ज, सीआईडी सीबी को सौंपी जांच

सांगानेर क्षेत्र से विधायक अशोक लाहोटी के खिलाफ एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण और पर फैलाने के आरोप लगाते हुए मानसरोवर थाने में डिजास्टर एंड मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है. विधायक लाहोटी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और लोगों को भड़काने के आरोप भी लगाए गए हैं.

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Published : Apr 18, 2020, 7:01 PM IST

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विधायक अशोक लाहोटी के खिलाफ डिजास्टर एंड मैनेजमेंट एक्ट में एफआईआर दर्ज

जयपुर. राजधानी के सांगानेर क्षेत्र से विधायक अशोक लाहोटी के खिलाफ एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण और पर फैलाने के आरोप लगाते हुए मानसरोवर थाने में डिजास्टर एंड मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई है. शिकायतकर्ता द्वारा विधायक लाहोटी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और लोगों को भड़काने के आरोप भी लगाए गए हैं. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर विभिन्न मैसेज डाल कर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के आरोप लगाते हुए डिजास्टर एंड मैनेजमेंट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करवाया गया है.

विधायक अशोक लाहोटी के खिलाफ डिजास्टर एंड मैनेजमेंट एक्ट में एफआईआर दर्ज

बता दें, कि मानसरोवर थाना अधिकारी सुनील कुमार ने बताया की रजत पथ निवासी रामचंद्र देवेंदा द्वारा सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी के खिलाफ डिजास्टर एंड मैनेजमेंट एक्ट 2005, धारा 188 ,153, 505 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करवाया गया है. शिकायतकर्ता ने अशोक लाहोटी पर एक समुदाय विशेष के लोगों पर टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सांप्रदायिक सौहार्दय बिगाड़ने का आरोप लगाया है.

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शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में यह भी लिखा है, कि लाहोटी ने प्रशासन पर सरकारी खाना प्रति व्यक्ति 720 रुपए प्रति थाली का आरोप लगाया है जो कि बिल्कुल निराधार है. सरकारी खाना 110 रुपए प्रति व्यक्ति दोनों समय का खाना और एक समय का नाश्ता सहित दिया जा रहा है. इसके साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा विधायक लाहोटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर विभिन्न धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले वीडियो शेयर करने का आरोप भी लगाया गया है. मामला हाईप्रोफाइल होने के चलते प्रकरण की जांच सीआईडी सीबी को सौंपी गई है

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