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महिला हेड कांस्टेबल ने राजीनामा के आधार पर मांगी जमानत, कोर्ट ने कहा- अपराध होता है राज्य के खिलाफ - महिला हेड कांस्टेबल

महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-9 जयपुर द्वितीय ने पुलिस उपाधीक्षक को दुष्कर्म की धमकी देकर वसूली के मामले में महिला हेड कांस्टेबल कौशल्या देवी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट

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Published : May 21, 2021, 11:02 PM IST

जयपुर. महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-9 जयपुर द्वितीय ने पुलिस उपाधीक्षक को दुष्कर्म की धमकी देकर वसूली के मामले में महिला हेड कांस्टेबल कौशल्या देवी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. जमानत अर्जी में कहा गया कि उसका और डीएसपी का आपस में सिर्फ लेनदेन का विवाद है, इसके अलावा दोनों के बीच राजीनामा भी हो चुका है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.

वहीं, शिकायतकर्ता की ओर से भी राजीनामा होने की बात कही गई. जमानत अर्जी को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि आपराधिक प्रकरण राज्य के विरूद्व अपराध माना जाता है, इसके अलावा राजीनामा को जमानत अर्जी के स्तर पर नहीं देखा जा सकता.

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बता दें, पीड़ित आरपीएस ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2019 में आरपीए में प्रशिक्षण लेते समय आरोपी महिला कांस्टेबल उसके संपर्क में आई थी. आरोपी ने उससे मेल-जोल बढ़ाकर आर्थिक तंगी की बात कहकर अब तक 5 लाख 64 हजार रुपए वसूले हैं. वहीं, अब वह दुष्कर्म का आरोप लगाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए मांग रही है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जोधपुर में ट्रेनिंग ले रही आरोपी महिला हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया था.

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