जयपुर. महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-9 जयपुर द्वितीय ने पुलिस उपाधीक्षक को दुष्कर्म की धमकी देकर वसूली के मामले में महिला हेड कांस्टेबल कौशल्या देवी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. जमानत अर्जी में कहा गया कि उसका और डीएसपी का आपस में सिर्फ लेनदेन का विवाद है, इसके अलावा दोनों के बीच राजीनामा भी हो चुका है. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए.
वहीं, शिकायतकर्ता की ओर से भी राजीनामा होने की बात कही गई. जमानत अर्जी को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि आपराधिक प्रकरण राज्य के विरूद्व अपराध माना जाता है, इसके अलावा राजीनामा को जमानत अर्जी के स्तर पर नहीं देखा जा सकता.